आरबीआई अपनी एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में तीन आरबीआई लोकपाल योजनाओं को एक साथ लायी है, (i) बैंकिंग लोकपाल (ओम्बड्समैन) योजना, 2006; (ii) नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019
लागू होने की तिथि:
12 नवंबर, 2021 से एकीकृत लोकपाल योजना (इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम), 2021 प्रभावी है।
ओम्बड्समैन (लोकपाल) के साथ शिकायत दर्ज कराने के आधार:
MMFSL के ज़रिए सर्विस में कमी से जुड़ी शिखायतें नीचे दी हुई घटनाओं के होने के 1 वर्ष के भीतर की जा सकती हैं:
शिकायत दर्ज करने का तरीका:
शिकायत करने के लिए तैयार किए गए पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है (https://cms.rbi.org.in)
इलेक्ट्रॉनिक या फिज़िकल मोड के ज़रिए भी रिज़र्व बैंक के सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रॉसेसिंग सेण्टर में शिकायत की जा सकती है।
ओम्बड्समैन से मिलने वाले पुरस्कार:
शिकायत करने वाले को पुरस्कार पाने के लिए शिकायत प्राप्त होने की तारीख़ से 30 दिनों के अंदर पुरस्कार का स्वीकृति पत्र (अगर संतुष्ट हैं) MMFSL को पेश करना होगा।
शिकायतकर्ता से स्वीकृति पत्र मिलने की तारीख़ से 30 दिनों के भीतर MMFSL पुरस्कार का पालन करेगा।
अपील (प्रार्थना):
पुरस्कार प्राप्त होने या शिकायत की अस्वीकृति की तारीख़ के 30 दिनों के अंदर पुरस्कार या शिकायत को स्वीकृति ना मिलने से निराश हो कर, ग्राहक अपीलीय प्राधिकारी (अपीलेट ऑथोरिटी) से अपील कर सकता है।
जनरल (सामान्य):
अधिक जानकारी के लिए :“रिज़र्व बैंक - इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2021”
Email: [email protected]
Toll free number: 1800 233 1234(सोमवार-रविवार, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक)
(Except National Holidays)
WhatsApp number: 7066331234
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Total Amount Payable
50000