ऋण के लिए आवेदन और उस पर की जानेवाली प्रक्रिया
ऋण मूल्यमापन और नियम एवं शर्तें
ऋण अदायगी, जिसमें नियम एवं शर्तों में होनेवाले बदलाव भी शामिल हैं
सामान्य
शिकायत निवारण तंत्र
अगर कोई शिकायत हो तो ग्राहक आगे दिए गए किसी भी प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज़ कर सकता है:
अगर ग्राहक वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज़ करता है, तो उसे उसकी शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करनेवाला तथा उसका शिकायत नंबर व उसे दूर करने में लगनेवाले अपेक्षित समय के बारे में जानकारी देनेवाला ईमेल/एसएमएस भेजा जाएगा.
ये शिकायतें हमारे मुंबई में स्थित मुख्य कार्यालय में नोडल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव द्वारा (कंप्लेंट ट्रैकिंग मोड्यूल के माध्यम से) प्राप्त की जाएँगी. उसके बाद ये शिकायतें उनके समाधान के लिए संबंधित स्थान व कार्यविभाग में भेजी जाएँगी और उन पर उचित कारवाई की जाएगी.
अगर ग्राहक शाखा में अपनी शिकायत दर्ज़ करता है, तो उससे अनुरोध किया जाएगा कि वह लिखित स्वरूप में शिकायत दे. अगर ग्राहक लिख नहीं पाता है, तो शाखा अकाउंटेंट एक कंप्लेंट शीट में उसका विवरण भरेगा और उसे उसका विशिष्ट शिकायत नंबर एवं समाधान होने का अपेक्षित समय बता देगा. इन शिकायतों के प्रभावी समाधान तथा उन्हें उचित तरह से आगे बढ़ाने के लिए नोडल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी.
कंपनी इस बात का तो ध्यान रखेगी ही कि प्राप्त शिकायतें दर्ज़ की जाएँ और उनका समाधान किया जाए, साथ ही कोई भी शिकायत अनसुलझी ना रहे इस बात का ध्यान रखने के लिए प्रभावी रूप से निगरानी / इस काम के लिए ज़िम्मेदार वरिष्ठ स्तर तक उसे पहुँचाने का भी ध्यान रखा जाएगा.
उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शाखाओं द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में उठनेवाले सभी विवादों पर कम से कम अगले ऊँचे स्तर पर सुनवाई की जाएगी और उन्हें निपटाया जाएगा. इसलिए, आगे दिया गया ‘शिकायत निवारण तंत्र’ बनाया गया है.
शिकायत का स्तर | निवारण का स्तर |
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शाखा स्तर | प्रांतीय स्तर |
प्रांतीय स्तर | क्षेत्रीय स्तर |
क्षेत्रीय स्तर | आंचलिक स्तर |
आंचलिक स्तर | मुख्यालय स्तर |
शिकायत के निवारण होने के पश्चात् ग्राहक को शिकायत का निवारण होने की पुष्टि करनेवाला मेल/एसएमएस प्राप्त होगा. इस समय ग्राहक को यह बताना होगा कि शिकायत के समाधान से वह संतुष्ट है या नहीं. अगर ग्राहक मेल/एसएमएस का उत्तर नहीं देता तो माना जाएगा कि शिकायत समाप्त हो चुकी है.
कंपनी की सभी शाखाओं में, शाखा में शिकायत दर्ज़ कराने और उनका समाधान करने के लिए नियुक्त किए गए शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में जानकारी [नाम व सम्पर्क के विवरण (टेलीफोन/मोबाइल नं. तथा ई-मेल एड्रेस भी) (शाखा अकाउंटेंट)] देनेवाले बोर्ड लगाए जाएँगे. साथ ही अगर ग्राहक उस समाधान से संतुष्ट ना हो तो मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए इस बारे में विस्तृत जानकारी (संपर्क के विवरण सहित) दी जाएगी. अगर शिकायत/विवाद का एक महीने के अवधि के भीतर समाधान नहीं होता, तो ग्राहक इनसे अपील कर सकता है:-
अनु. | केंद्र | एनबीएफसी ओम्बड्समैन के ऑफिस का केंद्र पता | कार्यक्षेत्र |
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1. | चेन्नई | द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक फोर्ट ग्लेसिस, चेन्नई 600 001 एसटीडी कोड: 044 टेली नं. 25395964 फैक्स नं. 25395488 ईमेल: [email protected] | तमिलनाडु, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी के केन्द्रशासित प्रदेश |
2. | मुंबई | द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, आरबीआई भायखला ऑफिस बिल्डिंग, मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई 400 008 एसटीडी कोड: 022 टेली नं. 2300 1280 फैक्स नं. 23022024 ईमेल: [email protected] | महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के केन्द्रशासित प्रदेश |
3. | नई दिल्ली | द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 एसटीडी कोड: 011 टेली नं.. 23724856 फैक्स नं. 23725218-19 ईमेल: [email protected] | दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा, पंजाब, चंडीगढ़ केन्द्रशासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर |
4. | कोलकाता | द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 एसटीडी कोड: 033 टेली नं. 22304982 फैक्स नं. 22305899 ईमेल: [email protected] | पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार तथा झारखण्ड |
नियमित समयावधि के पश्चात ग्राहक शिकायत प्रक्रिया तथा शिकायत निवारण नीति की समीक्षा की जाएगी.
एनबीएफसी द्वारा लिए जानेवाले अत्यधिक ब्याज के बारे में शिकायतें
कंपनी द्वारा केवल अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार ही ब्याज लिया जाता है. अनुबंध की शर्तें मंजूरी पत्र में तथा ऋण अनुबंध में साफ तौर पर लिखी होती हैं और पुनर्भुगतान तालिका के अनुसार किश्तों के भुगतान में कोई भी विलंब हो तो किश्त के भुगतान की अंतिम तिथि से किश्त की भुगतान की तिथि तक हर महीने 3% की दर से दंडस्वरूप ब्याज लिया जाएगा. ग्राहक को किश्तों के भुगतान में विलंब करने से रोकने के लिए यह ब्याज दर तय किया गया है.
एनबीएफसी द्वारा लगाए जानेवाले अत्यधिक ब्याज दरों का नियमन
कृपया हमारी ‘ब्याज दर तथा जोखिम श्रेणीकरण’ से सम्बन्धी' नीति देखें
वित्तपोषण किए गए वाहनों की जब्ती
वित्तपोषण किए गए वाहनों की जब्ती के लिए कंपनी द्वारा नीचे दी गई उचित कानूनी प्रक्रिया की जाती हैं
Email: [email protected]
Toll free number: 1800 233 1234 (सोम-शनि, सुबह 8 से शाम 8 बजे)
(Except National Holidays)
WhatsApp number: 7066331234
यहां क्लिक करे आपकी नज़दीकी महिन्द्रा फायनांस शाखा को लोकेट करने के लिए
For illustration purpose only
Total Amount Payable
50000